मनीलांड्रिंग केस में शिवसेना नेता भावना गवली को ईडी का नोटिस

 

प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद भावना गवली के खिलाफ नए समन जारी करके उन्हें मनीलांड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए 20 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. गवली (48) महाराष्ट्र में यवतमाल-वाशिम क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं. गवली तथा अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में एजेंसी ने उन्हें पेश होने के लिए सबसे पहले चार अक्टूबर को समन भेजा था. लेकिन कामकाज संबंधी प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए उन्होंने नई तारीख देने का अनुरोध किया था.

 

सूत्रों ने बताया कि अब शिवसेना सांसद को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष 20 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है. एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले में गवली के सहयोगी सईद खान को सितंबर में गिरफ्तार किया था.

ईडी ने खान को हिरासत में लेते समय विशेष पीएमएलए अदालत में दावा किया कि गवली ने खान की मदद और धोखाधड़ी के जरिए एक न्यास को निजी कंपनी में बदलने की आपराधिक साजिश रची. एजेंसी अब खान के साथ गवली के संबंधों के बारे में उनसे पूछताछ करना चाहती है. एजेंसी ने अदालत को बताया कि इस मामले में अब तक की जांच में 18 करोड़ रूपये से अधिक की गड़बड़ी का पता चला है.

 

सईद खान को धन धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के नियमों के तहत गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद सईद खान को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आगे की जांच के लिए उसे प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था