प्रतापगढः सांगीपुर की घटना मे सांसद की एफआईआर के सात आरोपियों को मिली जमानत, कोर्ट के आदेश पर कांग्रेसियों मे खुशी

 

 

विधान केसरी समाचार

 

लालगंज/ प्रतापगढ़। सांगीपुर ब्लाक मे बीती पचीस सितंबर को हुई घटना को लेकर जिले के सांसद संगमलाल गुप्ता के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर कोर्ट द्वारा सात आरोपियो को जमानत की मंजूरी की जानकारी होने पर यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं मे रौनक देखी गई। कोर्ट द्वारा दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद बीती अटठाईस सितंबर से सांसद के एफआईआर पर जेल मे निरूद्ध सात आरोपियो को जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश दिये है। मंगलवार की शाम कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जैसे ही बाबा घुइसरनाथ धाम दर्शन करने को पहुंचे उन्हें यह जानकारी हुई तो समर्थक भी खुशी से झूम उठे।

 

घुइसरनाथ धाम में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए प्रमोद तिवारी-धैर्य व शांति से सदैव होती रही है रामपुरखास मे सत्य की जीत

 

प्रमोद तिवारी ने समर्थकों को बाबा धाम मे समझाते बुझाते कहा कि रामपुरखास की शांति के लिए धैर्य बनाये रखे। यह बाबा का पवित्र धाम है, सदैव सत्य की ही यहां से जीत होती आ रही है। वहीं जेल गये आरोपियो की तरफ से कोर्ट मे पेश हुए अधिवक्ता ने पूरे मामले को सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक दबाव मे मनगढ़न्त बताते हुए यह भी दलील दी कि एक ही घटना मे छः छः एफआईआर स्वयं घटना मे पुलिस द्वारा जानबूझ कर प्रकाश मे लाये गये आरोपियों का सीधासीधा उत्पीड़न है। कोर्ट ने अधिवक्ता की दलील को स्वीकार करते हुए सांसद के द्वारा दर्ज एफआईआर मे सात आरोपियो को जमानत पर रिहा किये जाने का फैसला सुनाया। हालांकि अभी अगली अठारह तारीख को सांगीपुर की घटना से जुड़ी अन्य एफआईआर पर जमानत पर बहस होने के बाद आने वाले अदालती फैसले से ही आरोपियो को पूरी तरह राहत मिल सकेगी। घटना को लेकर सात लोगों की जमानत मंजूर होने की भी बुधवार को इलाके मे चर्चा छायी दिखी।