सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस आठ गुना बढ़ाई

 

15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों के नई रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली शुल्क में आठ गुना की बढ़ोत्तरी की है. केंद्र सरकार के ऐलान के मुताबिक अब अगले साल अप्रैल से पुरानी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो पुराने दाम से तकरीबन 8 गुना ज्यादा हैं. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को अगले साल से नई व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी की है.

केंद्रीय सरकार द्वारा पुराने वाहनों के रिन्यूअल को लेकर जो ऐलान किया है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आठ गुना शुल्क में बढ़ोतरी की है, वह नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है. इस अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के रिन्यूअल के लिए अब पहले के मुकाबले आठ गुना ज्यादा फीस देनी होगी.

पुराने वाहनों के रिन्यूअल को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम के अधिसूचना के अनुसार 15 साल पुरानी कार के पंजीकरण के रिन्यूअल के लिए 600 के जगह 5,000, बाइक के लिए 300 के जगह 1,000, बस या ट्रक के 1,500 रुपये के जगह 12,500 रुपये का शुल्क देना होगा.

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले वाहन मालिकों पर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए यह नया नियम लागू नहीं होगा. दरअसल, दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले से ही रोक लगी है.

इसके अलावा सरकार द्वारा बनाए गए इन नियमों में रजिस्ट्रेशन कार्ड स्मार्ट कार्ड के जैसा होगा जिसके लिए 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा. सरकार द्वारा बनाए गए यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे.