पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी

 

यूपी  के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है. रंगनाथ मिश्रा को प्रयागराज  हाईकोर्ट की MP MLA की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया है. पूर्व मंत्री के बरी होने के बाद उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर है. प्रयागराज पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान खूब आतिशबाजी भी हुई. वहीं पूर्व मंत्री ने भगवान और कोर्ट के प्रति विश्वास बनाए रखते हुए आम जनता को भी धन्यवाद कर अपनी खुशी ज़ाहिर की है. तो वहीं जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को खूब खरी-खोटी सुनाई.

 

गौरतलब है कि औराई थाने में पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ 2017 में सपा सरकार के बनते ही आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था. यह मुकदमा विजिलेंस के महानिदेशक ओपी दीक्षित ने दर्ज कराया था. आरोप था कि रंगनाथ मिश्रा ने वर्ष 2010 में सरकार में मंत्री रहते हुए अपने और परिजन के नाम कई संपत्तियां बनाई थी. ईडी ने पूर्व मंत्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश विजिलेंस विंग द्वारा अक्टूबर 2013 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अगस्त 2014 में जांच शुरू की थी. तत्कालीन जांच कर्ता ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला कि उन्होंने 2007 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए यह अवैध संपत्ति अर्जित की थी.

पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा ने बताया कि 1980 से लेकर 2012 तक मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था. उन्होंने कहा कि अवसरवादी नेताओं ने मेरे प्रति कुचक्र रच कर फंसाने का काम किया. न्यायालय ने दोषमुक्त कर यह साबित कर दिया की इंसाफ आज भी जिंदा है.

पूर्व मंत्री ने कहा कि चार बार विधायक और प्रदेश की सरकार में मंत्री रहते हुये मैंने भदोही के साथ ही पूर्वांचल के विकास को लेकर जमीन पर काम किया है. जिससे विचलित मेरे राजनैतिक विरोधियों ने मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची थी. जिसमें मुझे जेल भी जाना पड़ा था और मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. सपा सरकार में ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक के इशारे पर पूरी कहानी रची गई, लेकिन आज वह अपने गलत मंसूबे में सफल नहीं हो पाये और खुद जेल में है.